सुकन्या समृद्धि योजना
Latest News- सुकन्या समृद्धि योजना के तहत न्यूनतम जमा राशि को 1000 रुप्ये से घटाकर 250 रुप्ये प्रति वर्ष कर दिया गया है।
Sukanya Samridhi Yojna - सुकन्या समृद्धि योजना भारत में बालक- बालिकाओं के बढते लिंगानुपात को रोकने एवं बालिकाओं को उच्च शिक्षा तथा विवाह के लिए धन जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी की 'बेटी बचाओ,बेटी पढाओ' मुहिम के तहत 22 जनवरी 2015 को शुरु की गयी थी। इस योजना के तहत किसी भी भारतीय परिवार के द्वारा अपनी प्रथम दो बालिकाओं के लिए किसी भी डाकघर या वाणिज्यिक बैंक में खाता खुलवाया जा सकता है। खाता खोलने के लिए बालिका की आयु जन्म से लेकर 10 वर्ष तक हो सकती है।इस योजना के अंतर्गत केवल बालिका के प्राकृतिक या कानूनन अभिभावक ही खाता खुलवा सकते हैं तथा एक वित्तीय वर्ष के दौरान न्यूनतम 250 रुप्ये से लेकर 1,50,000 रुप्ये तक जमा किए जा सकते हैं। सामान्यत: एक अभिभावक के द्वारा दो ही बालिकाओं का खाता बैंक या डाकघर में खुलवाया जा सकता है परंतु कुछ विशेष शर्तों के साथ तीसरा खाता भी खुलवाया जा सकता है
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मुख्य तथ्य
- इस योजना के तहत बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए औसतन 8.5 से 9.0% की प्रभावी दर से Intrest दिया जाता है जोकि बीच- बीच में परिवर्तित होता रहा है।
- सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ० खाते की तरह long Term Saving Scheme है। योजना के तहत 15 तक कन्या के खाते में धनराशि जमा की जा सकती है।
- जन्म से 10 वर्ष तक की आयु की बालिकाओं का खाता इस योजना के अन्तर्गत खुलवाया जा सकता है।
- जमा राशि का न्यूनतम 8 वर्ष का lock-in-Period होता है और 50% धनराशि कन्या के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर निकाली जा सकती है जबकि पूर्ण राशि 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने अथवा विवाह के समय निकाली जा सकती है।
- सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खोला गया खाता हस्तान्तरणीय होता है । इसके लिए कन्या के अभिभावक या माता-पिता को अन्य जगह शिफ्ट होने का प्रमाण दिखाना होता है।
- प्रति वर्ष जमा की जाने वाली राशि जोकि न्यूनतम 250 रुप्ये एवं अधिकतम् 1,50,000 हे, के जमा न हो पाने की स्थिति में 50 रुप्ये का जुर्माना लगाया जाता है।
Lock-in-Period क्या होता है ?
इस योजना के तहत खाता खुलने से 15 वर्ष तक ही पैसे जमा कराये जाते हैं इसके पश्चात खाते की परिपक्वता अवधि पूर्ण होने तक कोइ भी राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होती।
- सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खोला गया खाता एक पोस्ट आॅफिस से दूसरे पोस्ट आॅफिस में नि:शुल्क स्थानान्तरित कराया जा सकता है। परन्तु बैंक से डाकघर या डाकघर से बैंक में हस्तांतरित कराया जाता है तो 100 रुप्ये शुल्क देना होता है।
- यदि कन्या की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उसके अभिभावकों को ब्याज सहित वह राशि लौटा दी जाती है।
खाता खुलवाने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
- अभिभावक का ऐड्रेस प्रूफ
- पहचान प्रमाण पत्र
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