भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ

         भारतीय संविधान में मूल रूप से आठ अनुसूचियाँ जोड़ी गयी थीं।  बाद में विभिन्न संशोधनों द्वारा चार और अनुसूचियाँ जोड़ी गईं। वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 बन रही है। अनुसूची मूल रूप से एक सारणी होती है जिसमें लेखों में उल्लिखित अतिरिक्त विवरण शामिल होते हैं। यह सारणी भारतीय संविधान के सभी 12 अनुसूचीओं के बारे में एक संक्षिप्त विचार देती हैं।


भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची

पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके क्षेत्रों की सूची शामिल है

भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची 

दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्य के गवर्नर, अध्यक्ष और लोक सभा के उप सभापति और राज्य परिषद के अध्यक्ष और उप सभापति और सभापति और अध्यक्ष और उप सभापति और अध्यक्ष और उप सभापति के वेतन सम्बन्धी प्रावधान शामिल हैं। एक राज्य की विधान परिषद के उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके क्षेत्रों की सूची।

भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची 

तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों जैसे- राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति,राज्य के राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश,लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि की शपथ या पुष्टि के रूप शामिल हैं।

भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची


चौथी अनुसूची में राज्य परिषद( राज्यसभा) में सीटों के आवंटन के प्रावधान शामिल हैं।

भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची 


पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधानों को शामिल करती है।

भारतीय संविधान की छठी अनुसूची


छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधानों को शामिल करती है।


भारतीय संविधान की सांतवी अनुसूची


सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है।

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची


आठवीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त २२ भाषाओं की सूची शामिल की गई है।

भारतीय संविधान की नोंवी अनुसूची 


यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। यह अनुसूची कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधानों को शामिल करती है। इस अनुसूची में ऐसी विधियाँ सम्मिलित हैं जो न्यायिक पुनर्विलोकन/ समीक्षा के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं।

भारतीय संविधान दसवी अनुसूची


दसवीं अनुसूची में संसद व राज्य विधान परिषदों के विरुद्ध दल-बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान शामिल हैं।

भारतीय संविधान की ग्यारहवी अनुसूची 


ग्यारहवीं अनुसूची को 73 वे संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया है। यह अनुसूची पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों को शामिल करती है। पंचायत के लिए 29 विषय निर्धारित किए गये हैं।

भारतीय संविधान की बारहवी अनुसूची 


बारहवीं अनुसूची को 74 वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। यह अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों को शामिल करती है।

नोट : इससे पहले न्यायिक समीक्षा से बचने के लिए नौवीं अनुसूची में कई कार्य शामिल किए गए थे, लेकिन केशवनंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973 के मामले के बाद, अदालत ने इसके प्रयोग को कम करने के लिए कदम उठाए हैं।

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